अवैध परिवहन पर शराब की 02 पेटियां जप्त– वाहन चालक गिरफ्तार
जप्त शराब और वाहन की कीमत लगभग 8 लाख 12 हजार रुपये।
इंदौर जिले में शराब के अवैध रूप से क्रय-विक्रय, परिवहन तथा भण्डारण करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशन में अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही की जा रही है। जिले में कार्यवाही निरंतर जारी है। इसी सिलसिले में गत दिवस मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग के अमले द्वारा बड़ी कार्यवाही की गयी।
सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे ने बताया कि सूचना के आधार पर रसोमा चौराहा के पास से 04 पहिया वाहन मारुति शियाज क्रमांक MP 09 WA 7004 में 2 पेटी (01पेटी विदेशी मदिरा और 01 पेटी बियर ) मदिरा अवैध रूप से परिवहन करते हुए जप्त की गयी। अर्पित पिता अशोक गुप्ता निवासी कालानी नगर इंदौर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण में जप्त शराब एवं वाहन का बाजार मूल्य लगभग 8 लाख 12 हजार रूपये है ।
एक अन्य कार्यवाही में वृत मालवा मिल में सयाजी चौराहे से तीन हजार 250 रूपये मूल्य की एक पेटी देशी मदिरा प्लेन (50 पाव) ले जाते हुए आरोपी अभिषेक पिता ध्यानचन्द निवासी शीतल नगर इंदौर को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ।
जिले के अन्य वृत्तों में भी कार्यवाही की गयी। इसमें कुल 20 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। कार्यवाही में 40.5 बल्क लीटर देशी मदिरा, 61.5 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, 280 लीटर महुआ लहान ,5.75 बल्क लीटर विदेशी मदिरा, 14.3 बल्क लीटर बियर तथा 2 kg भांग जप्त की गई । सभी जप्त सामग्री का अनुमानित मूल्य लगभग 78 हजार रूपये है । आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी ।