हम्माल मनोहर वर्मा हत्याकांड के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
जिला न्यायालय की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
इंदौर सियागंज में हम्माल मनोहर वर्मा की हत्या के मामले में पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर के भतीजे कांग्रेसी नेता कपिल सोनकर सहित छह आरोपियों को इंदौर जिला विशेष न्यायधीश द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि 19 दिसंबर 2011 को सियागंज में हम्माल मनोहर वर्मा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी कपिल सोनकर सहित उसके 6 साथियों को जिला न्यायालय विशेष अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मृतक मनोहर वर्मा की हत्या का एक आरोपी भूपेंद्र ठाकुर पहले से ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। वहीं हत्याकांड का एक आरोपी ज्वाला अब तक फरार है। हत्याकांड को 19 दिसंबर 2011 को अंजाम दिया गया था.. जब सियागंज के हम्माल मनोहर वर्मा को इलाके के आधा दर्जन बदमाशों द्वारा घेर कर खड़ी कराई के विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, घटना के वक्त तनवीर, कालू, देवेंद्र व शूटर भूपेंद्र को गिरफ्तार किया था। पूरे मामले में विशेष न्यायालय में प्रकरण चल रहा था। वही शुक्रवार शाम जिला न्यायालय के विशेष न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।