रिहायशी मकान से विभिन्न ब्रांड की 22 पेटी अवैध शराब जप्त
इंदौर जिले में अवैध मदिरा के क्रय-विक्रय, परिवहन तथा भण्डारण करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के आदेश पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। सहायक आयुक्त आबकारी श्री मनीष खरे के निर्देशन में आज सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत्त सांवेर श्री आर के निगम के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक श्री आशीष जैन ने सूचना के आधार पर सांवेर तहसील अंतर्गत ग्राम शहादा में संतोष पिता शोभालाल के रिहायशी मकान पर दबिश देकर तलाशी ली गयी। तलाशी में देशी मदिरा प्लेन पाव की 11 पेटी ,देशी मदिरा मसाला पाव की 02 पेटी,बोल्ट बियर कैन की 06 पेटी,पावर बियर कैन की 03 पेटी, इस प्रकार कुल 22 पेटी (कुल 225 बल्क लीटर) देशी/विदेशी मदिरा बरामद हुई, जिसे जप्त किया गया। आरोपी संतोष पिता शोभालाल को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क व 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जप्त मदिरा का मूल्य लगभग 72 हजार 110 रूपये है। उक्त मदिरा में से देशी मदिरा उज्जैन जिले की है तथा बियर के सम्बंध में पता लगाया जा रहा है कि इसे कहाँ से लाया गया था। आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्रवाईयां लगातार जारी रहेगी।