पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा दस हजार रूपये से लेकर 50 लाख रूपये तक का लोन
युवाओं को करना होगा ऑनलाइन आवेदन।
इंदौर जिले में पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा विमुक्त, घुमंतू, अर्द्ध घुमंतू वर्ग के युवाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार/उद्यम योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए दस हजार रूपये से लेकर 50 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए इच्छुक युवाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इंदौर जिले में इस वर्ष 400 से अधिक युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक श्री सुमित रघुवंशी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत इच्छुक युवाओं को उद्योग, सेवा क्षेत्र एवं खुदरा व्यवसाय आदि के लिए लोन दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को उद्योग स्थापना के लिए एक लाख रूपये से लेकर 50 लाख रूपये तक एवं सेवा/खुदरा व्यवसाय के लिए एक लाख रूपये से लेकर 25 लाख रूपये तक का ऋण मिलेगा। इसके लिए युवा की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना जरूरी है। साथ ही उसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होना तथा वह बैंक से डिफाल्टर नहीं हो तथा उसने किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं लिया होना जरूरी है।
इसी तरह स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इच्छुक युवाओं को दस हजार रूपये से एक लाख तक का ऋण दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष, उसका साक्षर होना, आयकर दाता नहीं होना, बैंक से डिफाल्टर नहीं होना तथा अन्य स्वरोजगार का हितग्राही नहीं होना जरूरी है। इसी प्रकार विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतु वर्ग के युवाओं को दस हजार रूपये से एक लाख रूपये तक का लोन उद्योग एवं सेवा व्यवसाय के लिए दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता का कोई बंधन नहीं, आयकर दाता नहीं होना, बैंक से डिफाल्टर नहीं होना और अन्य स्वरोजगार का हितग्राही नहीं होना जरूरी है।
जिले में इस वर्ष उद्यम योजना के अंतर्गत 55 तथा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 300 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसी तरह मुख्यमंत्री विमुक्त, घुमंतु, अर्द्ध घुमंतु स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 56 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इच्छुक आवेदक को ऑनलाइन आवेदन samat.mponline.gov.in पर करना होगा। विस्तृत जानकारी कलेक्टर कार्यालय के सेटेलाइट भवन में स्थित पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।